IPS को धमकाने के मामले में मुलायम को पुलिस की क्लीनचिट, अमिताभ ठाकुर पर धारा-182 की कार्यवाही को लिखा
लखनऊ । आइपीएस अमिताभ ठाकुर की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पर दर्ज कराए गए धमकी के मामले में पुलिस ने दोबारा अंतिम रिपोर्ट लगा दी है। पुलिस ने मुलायम को दोषी नहीं मानते हुए अमिताभ पर फर्जी एफआईआर दर्ज कराने का आरोप लगाया है और धारा 182 के तहत कार्यवाही की संस्तुति भी की है। सीजेएम लखनऊ आनंद प्रकाश सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर नियत की है।
दरअसल, 10 जुलाई 2015 को आइपीएस अमिताभ ठाकुर को मोबाइल से दी गई कथित धमकी के संबंध में दर्ज मामले में लखनऊ पुलिस ने मुलायम सिंह यादव को दोषी नहीं माना। पुलिस ने फिर से अंतिम रिपोर्ट लगा दी है। 12 अक्टूबर 2018 को सीजेएम लखनऊ को भेजी अपनी आख्या में विवेचक सीओ बाजारखाला अनिल कुमार यादव ने कहा है कि 26 जुलाई 2018 के सीजेएम कोर्ट के आदेश पर 4 अगस्त 2018 को सुशांत गोल्ड सिटी, अंसल कॉलोनी, थाना गोसाईगंज स्थित मुलायम सिंह के आवास गए थे।
मुलायम सिंह ने अपनी आवाज का नमूना देने से इंकार कर दिया। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि यह उन्हीं की आवाज है। विवेचक ने कहा कि मुलायम सिंह ने बताया था कि मैंने सिर्फ बड़े होने के नाते अमिताभ को समझाया था, मेरी मंशा उन्हें धमकी देने की नहीं थी। अमिताभ मामले को बढ़ा-चढ़ा कर आरोप लगा रहे हैं।
विवेचक ने कहा कि तमाम विवेचना के बाद अपराध के समर्थन में सुसंगत साक्ष्य नहीं होने के कारण मुकदमे में पूर्व में भेजे गए अंतिम रिपोर्ट का समर्थन किया जाता है। साथ ही, फर्जी अभियोग दर्ज कराये जाने के संबंध में अमिताभ ठाकुर के खिलाफ धारा 182 आईपीसी में कार्रवाई की संस्तुति की जाती है। सीजेएम लखनऊ आनंद प्रकाश सिंह ने मामले में सुनवाई की अगली तिथि 15 नवंबर तय की है।