CAA विरोध में शाहीन बाग धरने पर बैठे लोग नहीं हटे तो होगी FIR
नई दिल्ली | कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली सरकार ने शादियों के अलावा 50 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाने वाले सभी तरह के आयोजनों व धरना-प्रदर्शनों पर 31 मार्च तक पाबंदी लगा दी है। इस बीच जिम, नाइट क्लब, थिएटर, स्पा सेंटर, साप्ताहिक बाजार भी बंद रहेंगे। इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ महामारी रोग अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। इसमें अधिकतम दो साल तक की कैद व जुर्माना हो सकते हैं। नया आदेश सीएए के खिलाफ शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन पर भी लागू होगा।
सीएए के खिलाफ शाहीन बाग में जारी प्रदर्शन को खत्म कराने से जुड़े एक सवाल पर अरविंद केजरीवाल ने बताया कि 50 से ज्यादा लोगों को जुटाने वाले सभी प्रदर्शनों पर पाबंदी है। कोई इसको नहीं मानता तो संबंधित इलाके का जिला मजिस्ट्रेट दिल्ली पुलिस की मदद से महामारी रोग अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगा। दिल्ली सरकार की पहली प्राथमिकता कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को फैलने से रोकना है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इसका फैसला लिया गया। इसमें संबंधित विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक समेत सभी तरह के कार्यक्रमों और धरना-प्रदर्शन में 50 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो पाएंगे। इससे पहले यह संख्या 200 थी। फिलहाल शादी को इससे छूट है। इसके अलावा, जिम, नाइट क्लब, स्पा, साप्ताहिक बाजार को भी 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। मॉल्स को अभी छूट दी गई है। जरूरी होने पर दो-तीन दिन में इस बारे में फैसला किया जाएगा।