लाउडस्पीकर से दे सकते हैं अज़ान !पूर्व विधायक जमीरउल्लाह और अंसार शेख एडवोकेट ने कुछ इस तरह समझाया हाईकोर्ट का फैसला-
अलीगढ़ । इलाहाबाद हाईकोर्ट के अजान को लेकर आये फैसले के बाद पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्लाह खान ने साफ शब्दों में समझाया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बहुत स्वागत योग्य फैसला है और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था है और रहेगा । उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि लाऊड स्पीकर को हटाया जाएगा यह परिवर्तन किया जाएगा इस तरह की कोई भी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग भ्रम में ना आएं । फैसले में केवल यह कहा गया है कि अजान देना इस्लाम का अहम हिस्सा है और लोड स्पीकर की परमिशन ज्यादातर सभी मस्जिदों में ले रखी है । अगर किसी के पास लाऊडस्पीकर की परमिशन नहीं है तो वह परमिशन जिलाधिकारी या संबंधित अधिकारी से ले सकते हैं या हमसे संपर्क कर सकते हैं उन्हें परमिशन दे दी जाएगी ।
वहीं वरिष्ठ एडवोकेट अंसार अहमद शेख ने कहा है कि अज़ान के इस हाईकोर्ट की कॉपी को गहनता से पढ़ा और आसान शब्दों में समझाया कि फैसले की कॉपी में पॉइंट नंबर 25 में साफ कहा है कि अजान देना इस्लाम का अभिन्न अंग है और अजान देने की हाईकोर्ट ने परमिशन दे दी है जिसका हम न्यायपालिका का स्वागत करते हैं और यह फैसला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है क्योंकि यह प्रथा हजारों सालों से चलती चली आ रही है ।