लॉकडाउन 4.0 में दिल्लीवासियों को राहत, जानिए क्या खुलेगा, क्या नहीं खुलेगा ?
नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन 4.0 के दौरान भी कई चीजों को नहीं खोलने का केजरीवाल सरकार ने फैसला किया है। लॉकडाउन 4 को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस के एक दिन बाद सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान किया कि अभी सैलून, स्पा और रेस्त्रां को खुलने की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही, रात के 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू भी लागू रहेगा।
सीएम केजरीवाल ने कहा कि 31 मई तक रेस्टोरेंट्स से सिर्फ होम डिलीवरी होगी और स्पोर्ट्स कॉम्पैक्स खोल जाएंगे लेकिन इनमें दर्शकों के जाने की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही, स्कूल-कॉलेस, सभा स्थल को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। दिल्ली सरकार ने ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी और कैब चलाने की अनुमति तो दी है, लेकिन इनमें यात्रियों की संख्या तय कर दी है। इसके बाद अब ऑटो में 1, टैक्सी और कैब में 2 और बसों में 20 सवारियों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। शेयरिंग कार की भी इजाजत नहीं दी जाएगी।
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकाने ऑड-ईवन के हिसाब से खुलेंगी। मार्केट और मार्केट कॉम्प्लेक्स में ऑड ईवन लागू रहेगा। हर शॉप में सोशल डिस्टेंसिंग लागू होगी। इंडस्ट्री खुलेंगी। अलग-अलग टाइमिंग होगी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू होगी। केवल दिल्ली के वर्कर करेंगे काम। शादी के लिए पचास गेस्ट होंगे। अंतिम संस्कार के लिए केवल 20 लोग होंगे। कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना जल्द जाने वाला नहीं है। हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी। अबतक के लॉकडाउन में हमने इस महामारी के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अब हमें अर्थव्यवस्था की तरफ देखना होगा। उन्होंने कहा कि बावजूद इसके हम सबकुछ एक ही साथ नहीं खोल सकते हैं, इसलिए धीरे-धीरे कदम बढ़ा रहे हैं।