अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट फैसला: 38 दोषियों को फांसी, 11 भुगतेंगे उम्रकैद की सजा, 50 लोगों की हुई थी मौत
अहमदाबाद। अहमदाबाद में 2008 के बम धमाकों के मामले में दोषियों की सजा पर कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया। कुल 49 दोषियों में से 38 को मौत की सजा हुई है। वहीं, 11 दोषी उम्रकैद भुगतेंगे। यह फैसला अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट के जज ने सुनाया है। इसी महीने की शुरूआत में कोर्ट ने 70 से ज्यादा आरोपियों में से 49 को दोषी ठहराया था। उस दिन से आरोपियों के वकीलों की अदालत में बहस हो रही थी, उनके वकील सजा कम करवाने की मांग कर रहे थे। बताया गया कि, कई दिनों में वकीलों की दलीलों पर बहस चली, उसके बाद आज सजा सुनाई गई है।
38 sentenced to death, 11 get life imprisonment in 2008 Ahmedabad serial bomb blast case
— ANI Digital (@ani_digital) February 18, 2022
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अदालत ने जिन आरोपियों को बम धमाकों के मामले दोषी ठहराया था, वो कुल 49 चेहरे हैं। ये 8 राज्यों के रहने वाले हैं और इनमें से ज्यादातर गुजरात, यूपी और महाराष्ट्र राज्य से हैं। पुलिस ने बताया कि, सभी 7 राज्यों की जेलों में बंद हैं। जिस दिन अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराया था, उस रोज 20 से ज्यादा आरोपी बरी भी किए गए थे। हालांकि, उन बरी हुए लोगों में से 21 अभी जेल में ही रहेंगे।
अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। वर्ष 2008 में यहां एक घंटे के भीतर 20 जगहों पर 21 बम ब्लास्ट किए गए थे। कई आतंकी इंडियन मुजाहिदीन ग्रुप के थे। जिन्होंने बाद में जयपुर, सूरत, वाराणसी समेत कई अन्य बड़े शहरों को निशाना बनाया। 2008 में ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर भीषण आतंकी हमला हुआ।
अहमदाबाद में 2008 का वह वह हमला 26 जुलाई के दिन हुआ, जब 70 मिनट के भीतर 20 स्थानों पर एक के बाद एक 21 ब्लास्ट हुए थे। इन ब्लास्ट में 56 लोगों की जान गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। जांच एजेंसियों ने पाया कि, ये हमले पाकिस्तानी आतंकियों की मिलीभगत से हुए। बम ब्लास्ट के बाद मुख्य 3 आरोपी यासिन भटकल, रियाज भटकल और इकबाल पाकिस्तान भाग गए थे। हालांकि, बाद में यासिन को दबोच लिया गया था।