शशांक मिश्रा/इलाहाबाद| मण्डलायुक्त डॉ. आशीष कुमार गोयल ने ग्राम सभी की भूमि पर अतिक्रमण के मामले में मण्डल के सभी जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि अतिक्रमण एवं एंटी भूमाफिय अभियान को जमीनी स्तर तक प्रभावी बनाने के लिए ग्राम सभा स्तर तक इसकी मानिटरिंग की जाय तथा कही भी ग्राम सभा की भूमि पर अतिक्रमण की सूचना मिलने पर ग्राम प्रधान को भी जवाबदेह बनाया जाये एंव प्रकरण के परीक्षण के दौरान ग्राम प्रधान की संलिप्तता पाये जाने पर उसके खिलाफ 95 जीजी पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों को यह निर्देशित किया कि वे अपने जनपद के सारे लेखपालों की बैठक बुलाकर उनसे एक नियत समय में अभिलेख मे दर्ज फर्जी इन्दराज की सूचनाओं की जांच करा ले तथा यह सुनिश्चित करा ले कि अभिलेख नियमानुसार शुद्ध हो जाये कर ले तथा उसके सम्बन्ध में उनसे एक प्रमाण पत्र भी ले ले।
मण्डलायुक्त ने यह भी निर्देशित किया कि लेखपाल द्वारा अभिलेख सम्बन्धी जांच पूर्णकर लिये जाने का प्रमाण पत्र निर्गत कर दिये जाने के बाद यदि कोई फर्जी इन्दराज पाया जाता है तो इसे लेखपाल द्वारा संलिप्ता की श्रेणी में माना जायेगा तथा उस पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।