होली पर बिना अनुमति के नहीं होगा कोई भी कार्यक्रम
अलीगढ | होली के त्योहार पर सार्वजनिक मिलन समारोह का आयोजन बिना प्रशासन की अनुमति के नहीं होगा। साथ ही इन कार्यक्रमों में 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं शामिल नहीं होंगी।
आयोजक को मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना होगा। साथ ही जुलूस भी बिना पूर्व अनुमति के नहीं निकलेंगे। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने अनुमति के संबंध में बताया कि क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट/एसडीएम स्तर पर आवेदन देना होगा। यही अधिकारी कार्यक्रम की अनुमति सशर्त जारी करेंगे।