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JNU हिंसा से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्यों का फोन जब्त करे दिल्ली पुलिस, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

  • January 14, 2020
  • 1 min read
JNU हिंसा से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्यों का फोन जब्त करे दिल्ली पुलिस, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

नई दिल्ली | जेएनयू में 5 जनवरी को हुई हिंसा की घटना को लेकर तीन प्रोफेसरों अमीत परमेश्वरन, अतुल सूद और शुक्ला विनायक सावंत की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। इसमें अदालत ने दिल्ली पुलिस, गूगल, व्हाट्सएप और जेएनयू से क्रमशः मोबाइल जब्त करने, डाटा संरक्षित रखने और सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने को कहा है।

https://www.youtube.com/watch?v=6KztnuppMHk

गौरतलब है कि कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को गवाहों को समन भेजने और दो व्हाट्सएप ग्रुप ‘फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस’ और ‘यूनिटी अंगेस्ट लेफ्ट’ के सदस्यों के मोबाइल जब्त करने के लिए कहा है। साथ ही कोर्ट ने जेएनयू को निर्देश दिया है कि वह जल्द से जल्द पुलिस द्वारा मांगे गए सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए। वहीं हाईकोर्ट ने गूगल और व्हाट्सएप को हिंसा की घटना से जुड़े डाटा और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के निर्देश देते हुए इन्हें कोर्ट में जल्द उपलब्ध कराने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि कानून सम्मत तरीके से गूगल और व्हाट्सएप से मांगी गई जानकारी जिसमें ईमेल आईडी व बेसिक जानकारी शामिल है उपलब्ध कराएं।

https://www.youtube.com/watch?v=KlsWitwHspI

बता दें कि जेएनयू के तीन प्रोफेसरों द्वारा दायर इस याचिका में हिंसा की घटना से जुड़े डाटा, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति बृजेश सेठी ने इसकी सुनवाई मंगलवार के लिए सूचीबद्ध की थी।