नीट पीजी मेडिकल काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनाया फैसला, जारी रहेगा ओबीसी और ईडब्लूएस आरक्षण
नई दिल्ली। नीट पीजी काउंसलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुना दिया है। फैसले के तहत इस सत्र में ओबीसी और ईडब्लूएस आरक्षण बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि काउंसलिंग को फौरन शुरू करने की जरूरत है और हम 27 फीसदी ओबीसी को मंजूरी दे रहे हैं।
Supreme Court allows 27% reservation for Other Backward Class (OBC) and 10% for Economically Weaker Section (EWS) category in the All-India Quota (AIQ) seats for admission in the NEET for all medical seats as existing criteria this year.
— ANI (@ANI) January 7, 2022
इसके साथ ही 10% ईडब्लूएस आरक्षण भी इस साल जारी रहेगा। हालांकि ईडब्लूएस आरक्षण भविष्य में जारी रहेगा या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। इस मामले की सुनवाई मार्च में होगी।
न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की पीठ ने ये फैसला सुनाया है। पीठ ने ये भी कहा है कि वह पांडेय समिति की सिफारिशों को अगले साल से लागू करने के लिए मंजूरी देती है।
केंद्र सरकार ने 29 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कहा गया था कि मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में ऑल इंडिया कोटा के तहत ओबीसी को 27 फीसदी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
गुरुवार को केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से कहा था कि नीट काउंसलिंग को शुरू करने की इजाजत दें, वहीं केंद्र के फैसले का विरोध कर रहे याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आठ लाख रुपये के क्राइटेरिया को हटाकर वैकल्पिक तौर पर 2.5 लाख की लिमिट तय की जा सकती है।