योगी सरकार को झटका, आजम खां के खिलाफ हुई 29 FIR पर हाईकोर्ट की रोक
प्रयागराज । रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आजम खां के खिलाफ दायर 29 एफआईआर पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। किसानों ने आजम खां के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आजम खां पर जौहर यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीन जबरन लिखवा लेने का आरोप था। अब सपा सांसद आजम खां की इन मामलों में गिरफ्तारी नहीं होगी।
इससे पहले, मंगलवार को किसानों की जमीन कब्जाने के मामलों में दर्ज मुकदमों की जांच कर रही एसआईटी (विशेष जांच दल) ने सांसद आजम खां को 27 नोटिस जारी किए थे। एसआईटी ने आजम खां को नोटिस जारी कर इन मुकदमों के संबंध में 25 सितंबर तक अपना बयान दर्ज कराने को कहा था। आजम खां के घर पर किसी ने नोटिस को रिसीव नहीं किए तो इसे उनके घर के गेट पर चस्पा कर दिए गए। हालांकि, कुछ देर बाद ही नोटिस गेट से फाड़ दिए।
मामला ग्राम मझरा आलियागंज का है। जुलाई माह में 26 किसानों ने अजीमनगर थाने में तहरीर दी थी, जिसमें आरोप लगाया था कि आजम खां ने उनकी जमीन पर कब्जा कर उसे जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल कर लिया गया है। आजम खां उनको अपनी जमीन पर आने-जाने नहीं देते हैं। शिकायत करने पर जेल भेजवाने की धमकी दी थी। इस मामले में अजीमनगर थाने में 26 किसानों की तहरीर के आधार पर आजम खां, तत्कालीन सीओ आले हसन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। एक मुकदमा जिला प्रशासन की ओर से दर्ज कराया गया है।