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शशांक मिश्रा/इलाहाबाद | एसडीम ने मुखविर की सूचना पर तीन टैंकर में मिलावटी मिट्टी का तेल कालाबाजारी को जाते हुए रेंज हाथो पकड़ लिया | उप जिलाधिकारी हण्डिया द्वारा उक्त तीनों टैंकर पकड़ कर थाना हण्डिया ले जाया गया। उक्त की जाॅच हेतु अमरपाल सिंह अपर जिलाधिकारी (ना0आ0) बहमराह दिलीपकुमार जिलापूर्ति अधिकारी इलाहाबाद, सत्येन्द्र कुमार राय क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, सत्यदेव, चतुर्भुज पाण्डेय एवं नवीन कुमार तिवारी, पूर्ति निरीक्षकगण मौके पर पहुॅचे।
थाना हण्डिया के परिसर में तीन टैंकर खडे़ पाये गये। टैंकर संख्या- एच0आर0-55 एम0 9746, टैंकर संख्या एच0आर0 55 डब्लू 8845 एवं टैंकर संख्या यू0पी0 86बी 6569 में मिलावटी मिट्टी तेल पाया गया। पूछ-ताछ करने पर टैंकर चालकों द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया प्रत्येक टैंकर के प्रत्येक चैम्बर से पृृथक्क-पृृथक्क सैम्पुल लिये गये जिनकी जाॅच हेतु प्रयोगशाला में भेजा जा रहा है। टैंकर चालक राधेश्याम पुत्र बदन निवासी खजुरिया थाना सुल्तानपुर घोष, जनपद-फतेहपुर, विमलेश कुमार पुत्र बसंत सिंह निवासी ग्राम दौलतपुर थाना उसलगंज जनपद इटावा एवं गौरवकुमार का यह कृृत्य उ0प्र0 केरोसिन कन्ट्रोल आर्डर 1962 के विभिन्न धाराओं का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। तीनों भरे हुए टैंकर को थाना हण्डिया जनपद इलाहाबाद की अभिरक्षा में इस आशय से दिया गया कि वे इसे सुरक्षित रखेगें और सक्षम न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगें। उपरोक्त दोषी टैंकर चालक के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दिया गया है।उक्त जानकारी अमर पाल सिंह अपर जिलाधिकारी(ना0आ0) इलाहाबाद ने दी है।