महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण की जमानत याचिका को कोर्ट ने किया खारिज
छत्तीसगढ़। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, छत्तीसगढ़ की रायपुर कोर्ट ने कालीचरण की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि महात्मा गांधी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी के बाद कालीचरण को छत्तीसगढ़ पुलिस ने मध्यप्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया था।दरअसल, रायपुर में आयोजित धर्म संसद के आखिरी दिन कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी को लेकर अपशब्दों का प्रयोग किया था और नाथूराम गोडसे का महिमामंडन किया था। कालीचरण की टिप्पणी के बाद से कांग्रेस नेताओं ने उनके खिलाफ आपत्ति जताई थी और रायपुर पुलिस ने केस दर्ज किया था।
छत्तीसगढ़: रायपुर कोर्ट ने कालीचरण महाराज (फाइल तस्वीर) की ज़मानत याचिका खारिज की।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 3, 2022
छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण महाराज को कथित तौर पर महात्मा गांधी के ख़िलाफ़ अपमानजनक टिप्पणी करने से संबंधित मामले में मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ़्तार किया गया था। pic.twitter.com/IBf08cfsGp
कालीचरण के खिलाफ 124ए राजद्रोह और 4 अन्य धाराओं में केस दर्ज किए गए थे जिसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने उन्हें मध्यप्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया था। इससे रायपुर जिले की जिला अभियोजन अधिकारी हिना यास्मीन खान ने शुक्रवार को बताया कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतना ठाकुर की अदालत ने शुक्रवार को कालीचरण को 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। खान ने बताया कि कालीचरण को पुलिस हिरासत के बाद शनिवार को अदालत में पेश किया जाना था लेकिन पुलिस ने पूछताछ पूरी होने का हवाला देते हुए उन्हें आज अदालत में पेश कर दिया तथा अदालत ने कालीचरण महाराज को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
हिंदू धर्म गुरु कालीचरण ने 26 दिसंबर को रायपुर में धर्म संसद के अंतिम दिन महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था तथा उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे को प्रणाम किया था। कालीचरण की इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेताओं की शिकायत पर रायपुर जिले में पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2)(विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) तथा 294 (अश्लील कृत्य) के तहत मामला दर्ज कर लिया था। बाद में इस मामले में 124ए (राजद्रोह) और चार अन्य धाराओं को भी जोड़ा गया था। बाद में छत्तीगगढ़ पुलिस ने बृहस्पतिवार तड़के कालीचरण महाराज को मध्यप्रदेश के खजुराहो के करीब से गिरफ्तार किया था तथा उन्हें अदालत में पेश किया था। अदालत ने कालीचरण को एक जनवरी वर्ष 2022 तक पुलिस रिमांड में भेज दिया था।