हाथरस गैंगरेप केस : हाईकोर्ट में DM ने कहा- ‘कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रात में कराया अंतिम संस्कार’
लखनऊ | इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सोमवार को हाथरस कांड की पीड़िता के परिजन और सरकार के अधिकारी हाजिर हुए। परिजनों और अधिकारियों ने कोर्ट में अपना-अपना पक्ष रखा। सुनवाई में अपर मुख्य सचिव गृह, डीजीपी, एडीजी कानून व्यवस्था, डीएम तथा एसपी हाथरस भी पेश हुए। डीएम की ओर से कहा गया कि प्रदेश सरकार ने पीड़िता के अंतिम संस्कार को लेकर हाथरस प्रशासन को कोई निर्देश नहीं दिया था। अंतिम संस्कार रात में कराने का निर्णय जिला व पुलिस प्रशासन का था। यह निर्णय तात्कालिक कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए किया गया था। वहीं परिजनों ने कहा कि बिना उनकी सहमति के पीड़िता का शव जला दिया गया।
हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश के अनुपालन में सोमवार को पीड़िता के परिवारीजन एवं सरकार व स्थानीय प्रशासन के अफसर कोर्ट में हाजिर हुए। परिजनों ने कोर्ट को अपने तथ्यों से अवगत कराया। सुनवाई के चलते सुबह से कोर्ट के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद थी। कड़ी सुरक्षा के बीच परिजन दोपहर करीब सवा एक बजे कोर्ट परिसर में लाये गये। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई दो नवंबर को नियत की है। सुनवाई में अपर मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड आर्डर, डीएम व एसपी हाथरस हाजिर हुए। उनकी ओर से कहा गया कि हाथरस प्रशासन को प्रदेश सरकार की ओर से पीड़िता के दाह संस्कार को लेकर कोई निर्देश नहीं दिया गया था। यह निर्णय कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन ने किया था। यह भी कहा गया कि प्रशासन के मन में कोई दुर्भावना नहीं थी। हालांकि, पीड़िता के परिजनों ने बिना उनकी सहमति के पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार करने की बात कही। सुनवाई के अंत में कोर्ट ने पीड़ित परिवार से पूछा कि क्या उनका कोई वकील है। इस पर परिवार ने वकील सीमा कुशवाहा की ओर से इशारा कर दिया। कोर्ट के पूछने पर उन्होंने मांग की कि जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी जाये तथा विचरण दिल्ली में कराया जाये। इस पर अपर महाधिवक्ता वी के शाही ने कहा कि जांच तो पहले ही सीबीआई को दी जा चुकी है।
जस्टिस पंकज मित्तल एवं जस्टिस राजन राय की बेंच के सामने अपराह्न करीब 2 बजकर 20 मिनट पर सुनवाई शुरू हुई और चार बजे तक चली। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातों को सुना और कहा कि वह अपना आदेश चेम्बर में लिखाएगी। देर रात तक फैसले की प्रति कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुई थी। इन दिनों कोरोना के कारण कोर्ट में आम मुकदमों की सुनवायी वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिये हो रही है किन्तु बेंच ने सोमवार को इस केस की फिजिकल हियरिंग की। सरकार की ओर से अदालत में पक्ष रख रहे अपर महाधिवक्ता वी के शाही ने बताया कि सब पक्षों ने अपनी-अपनी बात कोर्ट के सामने रखी है और कोर्ट के आदेश का इंतजार है। कोर्ट की ओर से नियुक्त न्याय मित्र सीनियर वकील जे एन माथुर ने बताया कि कोर्ट की मंशा कुछ दिशा-निर्देश तय करने की है ताकि भविष्य में हाथरस जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो।
दरअसल कोर्ट ने गत पहली अक्टूबर को इस प्रकरण में स्वतः संज्ञान लिया था और मामले को गरिमापूर्ण ढंग से अंतिम संस्कार के अधिकार नामक टाइटल से प्रकरण को सूचीबद्ध करके सुनवाई करने का निर्णय लिया था। कोर्ट ने पीड़ित के परिवार व सरकार के आला अफसरों को तलब किया था ताकि कोर्ट उनसे रात में पीड़िता का दाह संस्कार कराने के संबध में तथ्यों को पूछ सके। न्याय मित्र माथुर का कहना था कि सम्मानपूर्ण अंतिम संस्कार का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को प्रदान करता है और इससे किसी को वंचित नहीं किया जा सकता।