इलाहाबाद हाईकोर्ट में तीन मई तक अवकाश, ये है वजह-
प्रयागराज | तीन दिन के कोरोना कर्फ्यू को लेकर राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट में तीन मई तक अवकाश रहेगा। एक मई को पहले ही सैनिटाइजेशन के लिए हाईकोर्ट बंद रखने का आदेश दिया जा चुका है।
अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की ओर से भेजे गए अनुरोध पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार ने शुक्रवार रात आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। इसलिए हाईकोर्ट बंद रखने का अनुरोध किया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव ने निर्देश दिया है कि तीन मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ में किसी प्रकार का काम नहीं होगा। इन दिनों में ई फाइलिंग भी नहीं होगी।