अलीगढ : सपा नेता के भतीजे की हत्या में 3 शूटरों को उम्रकैद
अलीगढ | अलीगढ़ महानगर के रोशन होटल संचालक व तत्कालीन सपा जिला उपाध्यक्ष सगीर अहमद के भतीजे की हत्या के आरोपी कुख्यात अपराधी मुनीर गैंग के तीन शूटरों को एडीजे-8 नंद प्रताप ओझा के न्यायालय से उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। केला नगर चौराहे पर तीन साल पहले हुए हत्याकांड के बाद उत्तेजित भीड़ ने जमकर बवाल काटा था।
इस दौरान पब्लिक के आक्रोश के चलते बाजारों में भगदड़ तक मच गई थी और पुलिस को भी भीड़ का आक्रोश झेलना पड़ा था। मंगलवार को फैसला सुनाए जाने से पहले अदालत के संदेश पर भारी संख्या में पुलिस बल कोर्ट के बाहर पहुंच गई और आरोपियों को कड़ी अभिरक्षा में दीवानी से जेल ले जाकर दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी हर्षवर्द्धन सिंह के अनुसार वाकया 18 अगस्त 2016 की शाम साढ़े पांच बजे का है। अनूपशहर रोड के एक निजी कॉलेज से बीबीए कर रहा सगीर अहमद व कमालपुर के पूर्व प्रधान जहीर अहमद का भतीजा आदिल खान पुत्र जमील अहमद पिता के साथ केला नगर स्थित घर में खाना खा रहा था। तभी आदिल के फोन पर एक कॉल आई और वह उठकर चल दिया।
इस पर पिता ने पूछा कि कहां जा रहा है तो उसने एहतसाम का नाम लेते हुए कहा कि वह घर के बाहर खड़ा है। उससे मिलने जा रहा है। इसके चार-पांच मिनट बाद ही घर के बाहर से चीख-पुकार की आवाजें आने लगीं। इस पर जमील अहमद बाहर दौड़े गए तो उन्होंने देखा कि एहतसाम सहित उसके अन्य साथी आदिल व सगीर के पार्टनर इलियास चौधरी के साले फहीम पर चाकुओं से प्रहार कर जख्मी कर लोगों को धमकाते हुए भाग रहे थे। आनन-फानन घायल आदिल व फहीम को जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां चाकुओं के गंभीर वार से जख्मी होने के कारण आदिल की मौत हो गई।
इस हत्या का मुकदमा आदिल के पिता की ओर से एहतसाम पुत्र अंसार निवासी जंगलगढ़ी बाईपास देहली गेट, समीर ककराला पुत्र औसाफ खां निवासी ककराला अलापुर बदायूं, ईशान पुत्र बब्बू निवासी ऊपरकोट कोतवाली व एक अन्य अंबर जाफरी को नामजद व उनके अज्ञात साथियों को आरोपी बनाया गया। मुकदमे में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद चार्जशीट दायर कर दी। दौरान-ए-सत्र परीक्षण समीर ककराला को छोड़कर सभी को जमानत मिल गई। इनमें से अंबर जाफरी जमानत पाने के बाद फरार हो गया। जिसकी पत्रावली अदालत ने अलग कर दी। बाकी तीन जेल में निरुद्ध समीर ककराला, एहतसाम व ईशान के खिलाफ आरोप सिद्ध करते हुए इन्हें उन्हें मंगलवार को उम्रकैद व 80-80 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।