बलात्कार के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत
प्रयागराज | लॉ की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने जमानत पर निर्णय सुनाते हुए चिन्मयानंद को रिहा करने का आदेश दिया है। इस मामले में पीड़ित छात्रा और उसके साथियों की जमानत हाईकोर्ट से पहले ही मंजूर हो चुकी है। छात्रा और उसके साथियों पर चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने का आरोप है।
चिन्मयानंद के खिलाफ उनकी शिष्या ने वर्ष 2011 में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने, गले में रस्सी से फंदा कसकर जान से मारने की कोशिश और बार-बार गर्भपात कराने आदि का आरोप लगाया था।
शिष्या ने इस मामले की 30 नवंबर 2011 को चौक कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें विवेचना अधिकारी ने चिन्मयानंद के खिलाफ दुष्कर्म और धमकाने का आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए चिन्मयानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से 25 जुलाई 2018 से स्टे ले रखा था।