अलीगढ से बड़ी खबर : कोरोना संक्रमण रोकने के लिए डीएम ने लिए ये बड़े निर्णय, आप भी पढ़ लीजिए-
अलीगढ | जिले के लिए बड़ी खबर है | तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए डीएम ने कई बड़े निर्णय लिए हैं | कोरोना महामारी की स्थिति में बेहतर रेस्पोन्स करने के लिये कोरोना कन्ट्रोल रूम के संचालन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने बैठक ली |
कोरोना के चलते डीएम ने अलीगढ़ में कोविड संक्रमण को रोकने के लिए जिम,स्वीमिंगपूल व पार्क पूर्णरूप से बन्द कर दिए हैं | वहीँ, दूध,फल,सब्जी व किराना की दुकानें दो पालियों में खुलेंगी -प्रातः6 बजे से 11 बजे तक,शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक (प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक व रात्रि 8 बजे के बाद खोलने पर मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही की जाएगी) | अन्य दुकानें प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुलेंगी(प्रातः 11 बजे से पहले व रात्रि 8 बजे के बाद खोलने पर मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही की जाएगी)
डीएम ने रेस्टोरेंट व बार प्रातः 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक ही खोलने के आदेश दिए हैं | वहीँ रात्रि 9 बजे के बाद खोलने पर कार्यवाही की बात कही है | आवासीय होटल पर कोई प्रतिबंध नही लगाया गया है |
हॉस्पिटल व मेडीकल स्टोर, थोक दवा विक्रेताओं पर कोई प्रतिबंध नही लगाया है | डीएम ने दुकानदारों से अपील की है कि वे बिना मास्क के किसी को भी सामान न दे तथा अपने दुकान पर गोल घेरे अवश्य बनाये।
बुधवार को सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त के निर्देशों के क्रम में जनपद में कोरोना महामारी की स्थिति को लेकर कोरोना कन्ट्रोल रूम के बेहतर संचालन तथा त्वरित रेस्पोन्स करने के लिये दिनांक 14.04.2021 को समय अपरान्ह 01ः00 बजे डीएम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट नवीन सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (नगर,वि0रा0, प्रशासन)मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रभारी अधिकारी, इन्टीगे्रटिड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर,समस्त थानावार मजिस्ट्रेट समस्त उप जिलाधिकारी एवं समस्त चिकित्सा अधीक्षक उपस्थिति रहे।
अलीगढ के लिए हैं ये बड़े निर्णय-
1.मुख्य विकास अधिकारी ने अवगत कराया कि जनपद में 40 व्यक्ति कोविड-19 से पाॅजिटिव आये हैं। सभी कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को लक्षणों के आधार पर एल-2 अस्पतालों में भर्ती किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। निर्देश दिये कि पाये गये कोविड-19 पाॅजिटिव मरीजों को तत्काल उपचार शुरू कराते हुये उनके सम्पर्कियों की गहनता से जाॅच कर लक्षणों के आधार पर निमयमानुसार सैम्पलिंग कराना सुनिष्चित करें।
2.प्रभारी अधिकारी, इन्टीगे्रटिड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर श्रीमती स्मृति गौतम ने अवगत कराया कि कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के प्राथमिक सम्पर्कियों की कोविड-19 की जाॅच हेतु सैम्पल करवाने में लोगो द्वारा अवरोध किया जा रहा है। निर्देश दिये गये कि प्रत्येक कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के 25 प्राथमिक सम्पर्कियों की कोविड-19 की जाॅच हेतु सैम्पल लिया जाना सुनिष्चित करें। इसके अतिरिक्त संज्ञान में आ रहा है कि पं0 दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय में अन्य जनपदों के कोविड-19 संक्रमित मरीज भर्ती किये जा रहे हैं। निर्देश दिये गये कि जनपद से अतिरिक्त किसी अन्य जनपदों के कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को भर्ती न किया जाये।
3 .निर्देश दिये गये कि जनपद में जितने भी व्यक्ति हरिद्वार कुम्भ से वापस आये हैं वह समस्त लोग अपनी कोविड-19 की जाॅच कराया जाना सुनिष्चित करें। समस्त थाना मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी अपने क्षेत्रों में हरिद्वार कुम्भ से आये व्यक्तियों की सेम्पलिंग कराया जाना सुनिष्चित करें। यदि कोई व्यक्ति हरिद्वार कुम्भ से वापस आया है और वह कोविड-19 की जाॅच नहीं करा रहा है तो उस व्यक्ति के विरूद्व शिकायत प्राप्त होने पर आवष्यक वैधानिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
4.निर्देश दिये गये कि रेलवे स्टेशन एवं बस स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की शत प्रतिषत कोविड-19 की जाॅच कराया जाना सुनिष्चित करें। अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम/द्वितीय यह सुनिष्चित करें कि रेलवे स्टेशन एवं सारसौल बस स्टेशन पर आने वाले समस्त यात्रियों की कोविड की जाॅच होने के उपरान्त ही शहर में प्रवेश दिया जाये।
5.वर्तमान में एसजेडी,वरूण, मिथराज हास्पीटल में कोविड-19 का उपचार किया जा रहा है। निर्देश दिये गये कि अपरिहार्य स्थिति में समस्त प्राइवेट हास्पीटल तैयार रहेें।
6.कोविड-19 के बढते संक्रमण के दृष्टिगत जनपद में कल से सब्जी,फल,दूध,किराना की दुकानें दो पालियों में प्रातः 6ः00 बजे से प्रातः 11ः00 बजे तक तथा शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुलेगी तथा प्रातः11ः00 बजे से शाम 5 बजे तथा रात्रि 8ः00 बजे के बाद खुलने पर महामारी अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी,अन्य दुकानें प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुलेंगी,तथा प्रातः 11 बजे से पहले व रात्रि 8 बजे के बाद खोलने पर कार्यवाही की जाएगी ।रेस्टोरेन्ट,बार प्रातः 11 बजे रात्रि 9ः00 बजे तक खुलेंगे,आवासीय होटल पर प्रतिबंध नही।
7.जिम,स्विमिंगपूल,पार्क पूर्ण रूप से बन्द रहेंगे तथा सेलून संचालक अपनी दुकानों पर शोषल डिस्टेन्सिग के साथ मास्क का प्रयोग करना आवष्यक होगा यह सुनिष्चित करें कि दुकान पर अनावाष्यक भीड न हो। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते है। समस्त थानावार मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित पुलिस अधिकारी एवं सम्बन्धित विभागीय अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण करते रहें यह सुनिष्चित करें कि जनपद में समस्त बाजारें उक्त निर्देशानुसार ही खोल जाये यदि काई भी दुकानदार निर्देशो का पालन नहीं करता है तो उसके विरूद्व कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जाये। समस्त दुकानदार अपने-अपने दुकानों पर सोशल डिस्टेन्सिग एंव मास्क का प्रयोग करते हुये कार्य करेंगे।
8.कोविड-19 के बढते संक्रमण के दृष्टिगत निर्देश दिये जाते हैं कि जनपद में स्थापित समस्त फैक्ट्रियाॅ दो या तीन षिफ्ट में कार्य करेंगे। एक शिफ्ट में कुल अधिकारियों/कर्मचारियों के सापेक्ष अधिकातम 50 प्रतिशत अधिकारी/ कर्मचारी काम करेंगे |