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July 27, 2024
उत्तर प्रदेश

आगरा में भगवाधारियों ने की अंधाधुंध फायरिंग, कप्तान ने दर्ज कराया मुकद्दमा

  • October 2, 2017
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आगरा में भगवाधारियों ने की अंधाधुंध फायरिंग, कप्तान ने दर्ज कराया मुकद्दमा

आगरा |आगरा किला के सामने प्रचीन हनुमान मंदिर प्रांगण में शस्त्र पूजन के दौरान अंधाधुंध फायरिंग भगवाधारियों को महंगी पड़ गई। एसएसपी के निर्देश पर इंस्पेक्टर रकाबगंज संजीव तोमर ने विहिप और बजरंग दल के पदाधिकारियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा है। पुलिस का मानना है कि अंधाधुंध फायरिंग के दौरान भडकाऊ नारे लगाए गए। शत्रुता, घृणा और वैमनस्य पैदा करने की नीयत से ऐसा किया गया।याद रहे कि श पूजन के दौरान अंधाधुंध फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ था।

यह वीडियो एसएसपी अमित पाठक सहित तमाम अधिकारियों ने देखा। एसएसपी ने इसे गंभीरता से लिया। वीडियो देख मुकदमे में 29 को नामजद किया गया। 40 अज्ञात का भी जिक्र है। जिले में त्यौहारों के मद्देनजर धारा 144 लागू थी। सामूहिक रूप से सभा करना प्रतिबंधित था। इसके बावजूद कार्यक्रम आयोजित किया। अंधाधुंध गोलियां चलाईं। आगरा किला व ताजमहल जाने वाले पर्यटक घबरा गए। भगदड़ मच गई। ठेल वाले भी भाग खड़े हुए। पुलिस ने मुकदमा तो लिख लिया है मगर गिरफ्तारी होगी इसे लेकर संशय की स्थिति है। भगवाधारी नेताओं के खिलाफ यह पहला मुकदमा नहीं है।
पिछले छह माह में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे लिखे गए हैं। सदर और फतेहपुरसीकरी बवाल में भी सिर्फ वही लोग जेल गए थे जो मौके पर पकड़ गए थे। बाद में कोई नहीं पकड़ा गया।

मुकदमे में विहिप के महामंत्री राजीव शर्मा, विहिप के महानगर अध्यक्ष दीपक अग्रवाल, गौरक्षा सहप्रमुख गो¨वद पाराशर, विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र गर्ग, बजरंगदल के गोरखा प्रमुख अनुपम पंडित, विहिप के संयोजक सुनील पाराशर, विहिप के दिग्विजयनाथ तिवारी, विहिप के संपर्क प्रांतीय अध्यक्ष रवि दुबे, दीपक वर्मा, बंटी ठाकुर, अनूप वर्मा, अवनीश शर्मा, लोकेश पंडित, नागेश पंडित, आकाश पंडित, सुभाष पचौरी, मदन वर्मा, सुरेंद्र चौधरी, प्रदीप राठौर, सिम्मी पंडित, चेतन तिवारी, राजीव त्यागी, अभिषेक शर्मा, मनोज त्यागी, राजकुमार, योगेश निगम, प्रदीप दंडौतिया, अजय तोमर, धीरज वर्मा नामजद हैं।

इन धाराओं में दर्ज है मुकदमा
विहिप और बजरंग दल के पदाधिकारियों के खिलाफ जान लेवा हमले की धारा 307 भी लगी है। शासन ने हर्ष फायरिंग को प्रतिबंधित कर रखा है। इसी के चलते धारा 307 लगी है। इसके अलावा धारा 143, 144, 149, 188, 153ए, 295ए, 298, 505, 30 व सात क्रिमनल लॉ अमिडमेंट एक्ट भी लगाया गया है।