अलीगढ़ मण्डल में कोरोना से जंग संतोषजनक, मिल सकती है लॉकडाउन में छूट, केंद्र सरकार पर निगाहें-
अलीगढ़। आज 20 अप्रैल यानि देशभर के लोगों की आशाओं का दिन है। केंद्र सरकार ने इसी दिन से लॉकडाउन-2 में कुछ छूट देने का वादा किया है। ये छूट राज्य सरकार स्थानीय जिले की कोरोना स्थिति की समीक्षा के बाद देगी। लोगों की निगाहें हैं कि किस जिले में छूट मिलेगी और किसमे नहीं । उत्तर प्रदेश शासन के गृह गोपन विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में शनिवार शाम को पत्र जारी किया था। जिसमें अलीगढ़ मंडल के अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज की स्थिति संतोषजनक बताई गई है।
रविवार शाम को ऑनलाइन समीक्षा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीएम चंद्रभूषण सिंह से जिले का पूरा हाल जाना। कोरोना से बचाव के अब तक के उपाय जाने, आगे की योजना पूछी। डीएम ने उनको विस्तार से सब कुछ बताया। कहा कि जिले में एक जमाती कोरोना संक्रमित था लेकिन बाद की रिपोर्ट में वह निगेटिव मिला है। अब जिला कोरोना मुक्त है। इस पर सीएम योगी ने कहा कि आप 20 अप्रैल से जो छूट देना चाहते हैं, वो खुद ही तय कर लें। किसी भी हाल में कोरोना का नया मरीज या संक्रमण बढ़ना नहीं चाहिए। वीडियो कांफ्रेंसिंग के बाद डीएम ने कहा है 20 अप्रैल से नियमानुसार कुछ काम चालू करा दिए जाएंगे। सोमवार की समीक्षा बैठक के बाद तय होगा कि मंगलवार से और क्या रियायतें दी जा सकती है।
डीएम ने स्पष्ट किया कि लॉकडाउन में अभी जिले, तहसील, कस्बों और गांवों की सीमाएं सील रहेंगी। शहर में जोन व्यवस्था और ऑड-ईवन व्यवस्था जारी रहेगी। अनावश्यक रूप से लोगों को आने-जाने नहीं दिया जाएगा। लोग सुबह के छह से दस बजे तक ही अपने जरूरी काम कर सकेंगे। आवश्यक खानपान की दुकानें इसी वक्त में खुलेंगी। मेडिकल स्टोर और अस्पताल पूरे दिन खुलेंगे। एक सप्ताह तक इस पैटर्न पर सब कुछ चलेगा। इसमें ज्यादा फेरबदल नहीं होगा। बाहर जाने की अनुमति किसी को नहीं होगी। बाहर से आने की मंजूरी भी किसी को नहीं होगी। गौर हो कि सीएम ने ये भी कहा है कि 20 अप्रैल से मिलने वाली छूट के दौरान अगर किसी जिले में कोरोना का नया मरीज मिला या संक्रमण फैला तो इसकी जिम्मेदारी भी संबंधित जिला प्रशासन की होगी। इसीलिए भी जिला प्रशासन ज्यादा ढील नहीं देने के मूड में नहीं है।
ये काम-धंधे हो सकते हैं शुरू-
देहात में खेती और फूड प्रोडक्ट, मेडिसिन, सीमेंट, तालानगरी के उद्योग, कंपनियां, अनुमति लेने वाले ताला और हार्डवेयर कारोबार, एक्सपोर्ट यूनिट, बड़े निर्माण कार्य भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार संचालित किए जा सकेंगे। काम कराने वालों को 50 प्रतिशत कर्मचारी को बुलाना है। कर्मचारियों को लाने और उनको भेजने की व्यवस्था स्वयं कारखानेदार को करनी होगी। कारखानों में सैनिटाइजिंग, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा ।