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February 5, 2025
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BCI ने बार काउंसिल ऑफ यूपी को दिया बड़ा झटका, चुनावों में नहीं कर सकते हस्तक्षेप, पढ़िए बार एसोसिएशन बुलंदशहर के मामले में ये ऐतिहासिक आदेश

  • December 15, 2024
  • 1 min read
BCI ने बार काउंसिल ऑफ यूपी को दिया बड़ा झटका, चुनावों में नहीं कर सकते हस्तक्षेप, पढ़िए बार एसोसिएशन बुलंदशहर के मामले में ये ऐतिहासिक आदेश

बुलंदशहर । बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को बड़ा झटका देते हुए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के 16 दिसंबर को होने वाले चुनाव को वैध करार दिया है । साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया है कि बार काउंसिल ऑफ यूपी को एसोसिएशन के चुनाव में हस्तक्षेप करने का अधिकार ही नहीं हैं।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को-चेयरमैन श्रीनाथ त्रिपाठी ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की रामपाल एडवोकेट के नेतृत्व वाली एल्डर कमेटी के प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए ऐतिहासिक आदेश जारी किया और रामपाल सिंह एडवोकेट के नेतृत्व वाली कमेटी को वैध करार दिया और 16 दिसंबर को होने वाले चुनाव को भी वैध माना। साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह भी स्पष्ट किया कि एसोसिएशन के चुनाव सोसाइटी रजिस्ट्रार की देखरेख में होते हैं ।

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साथ ही बीसीआई के को चेयरमैन श्रीनाथ त्रिपाठी ने यूपी बार काउंसिल के बुलंदशहर बार एसोसिएशन के मामले में दिए गए पिछले 5 आदेश निरस्त कर दिए । बीसीआई ने 16 दिसम्बर के चुनाव को वैध मानते हुए यह भी निर्देश जारी किया है कि रामपाल सिंह की एल्डर कमेटी के अलावा अगर कोई कमेटी चुनाव कराती है तो वह एडवोकेटस एक्ट 1961 की धारा 35 के तहत अधीन होंगे ।

कार्यवाहक अध्यक्ष राजा शील कुमार ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेश की सराहना करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का आभार व्यक्त किया है और अधिवक्ताओं ने 16 दिसंबर को चुनाव में भागीदारी करने का आव्हान किया है । वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग चौधरी एड, उपेन्द्र शर्मा एड, अमन गुप्ता एड, पुलकित गुप्ता एड, शोभित गोयल एड ने हर्ष व्यक्त करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेश का स्वागत किया है और सोमवार को मतदान करने के लिए सभी वकीलों से आव्हान किया है ।

पढ़िए ये आदेश –

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