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महात्मा गांधी और इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी करने पर हिंदू धार्मिक नेता के खिलाफ केस दर्ज

  • December 27, 2021
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महात्मा गांधी और इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी करने पर हिंदू धार्मिक नेता के खिलाफ केस दर्ज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस ने महात्मा गांधी के खिलाफ ‘अपमानजनक’ टिप्पणी करने और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे की सराहना करने के आरोप में हिंदू धार्मिक नेता कालीचरण महाराज के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कालीचरण महाराज ने ‘धर्म संसद’ में यह बयान दिया था। कालीचरण महाराज के खिलाफ पुलिस पूर्व मेयर प्रमोद दुबे की शिकायत पर रायपुर के टिकरापारा थाने में मामला दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकम ने भी देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि कालीचरण महाराज ने घोषणा की कि इस्लाम का उद्देश्य राजनीति के माध्यम से राष्ट्र पर कब्जा करना है। उन्होंने यह भी घोषणा की “मोहनदास करमचंद गांधी ने देश को नष्ट कर दिया। नाथूराम गोडसे को सलाम, जिन्होंने उन्हें मार डाला।’ कालीचरण महाराज ने मांग की कि लोग हिंदू धर्म की “रक्षा” करने के लिए एक “कट्टर हिंदू नेता” चुनें।

‘मुख्य संरक्षक’ महंत रामसुंदर दास ने इस बयान के बाद गुस्से में मंच से चले गए। छत्तीसगढ़ के दूधाधारी मंदिर के महंत रामसुंदर दास ने इसका तुरंत विरोध किया और कहा कि महात्मा गांधी ने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था और इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा, ‘महात्मा गांधी के लिए अपमान शब्द बोले गए और मैं इसका विरोध करता हूं। यह सनातन धर्म नहीं है और न ही ‘धर्म संसद’ जैसे मंच पर ऐसा होना चाहिए। मैं आयोजक से पूछना चाहता हूं, जब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा हो था आपने ऐतराज क्यों नहीं जताया।’ ‘यह देश – जहां 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जहां लगभग 15 करोड़ ईसाई रहते हैं, क्या आप इसे ‘हिंदू राष्ट्र’ कहेंगे?’ मंच से उतरते ही महंत दास ने कहा।

कालीचरण महाराज के बयान की निंदा करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने रविवार को कहा था कि महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल बेहद आपत्तिजनक है और कालीचरण को पहले यह साबित करना चाहिए कि वह एक संत हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कालीचरण महाराज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 505 (2) (विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) और 294 (अश्लील कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है।